खाद्य सुरक्षा टीम ने भूपतवाला, बहादराबाद एवं सिडकुल क्षेत्र में होटल व रेस्टोरेंटों का किया औचक निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के 07 नमूने प्रयोगशाला जांच हेतु लिये गए, अनियमितताएं मिलने पर होटल व्यवसायियों को नोटिस जारी किया गया
खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तराखण्ड विनय शंकर पाण्डेय एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उपायुक्त गढ़वाल मण्डल, के नेतृत्व में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानन्द जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिलीप जैन एवं कैलाश चन्द्र के साथ भूपतवाला एवं बहादराबाद एवं सिडकुल क्षेत्र में स्थित होटलों एवं रेस्टोरेंटों का निरीक्षण किया गया।
टीम द्वारा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत, भूपतवाला में स्थित होटल गंगा ब्लिस एवं होटल रीनेस्ट का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक अभिलेखों- पानी की रिपोर्ट, भोज्य सामग्री जांच रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट, कार्मिकों का मेडिकल सर्टिफिकेट तथा प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेजों की जांच की गयी तथा होटल संचालकों को साफ-सफाई रखने, गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री का प्रयोग करने एवं प्रतिबन्धित एनालॉग डेयरी उत्पादों का प्रयोग ना करने के निर्देश दिये गये। मौके पर लाल मिर्च पाउडर का 01 तथा प्रिपेयर्ड फूड (पनीर लबाबदार) का 01 नमूना प्रयोगशाला जांच हेतु लिया गया।

बहादराबाद स्थित एक प्रतिष्ठित होटल में टीम द्वारा स्टोरेज एवं किचन की जांच की गयी। मौके पर डीप फ्रीजर में गंदगी पायी गयी तथा गंदगी में ही खाद्य पदार्थों को खुले रूप में संग्रहित किया गया था। किचन में खराब हो चुके सड़े गले खाद्य पदार्थों का संग्रह पाया गया तथा किचन में फर्श एवं दीवारें गंदी पायी गयी। स्टोरेज में कुछ खाद्य पदार्थों को गंदे प्लास्टिक कंटेनरों में संग्रह किया होना पाया गया तथा कुछ खाद्य पदार्थों को सीधे जमीन पर संग्रह करने के कारण नमी पायी गयी। मौके पर 03 खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला जांच हेतु लिये गये। निरीक्षण में पायी गयी अनियमितताओं के कारण होटल व्यवसायी को नोटिस जारी किया गया है।
इसके साथ ही वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिलीप जैन के नेतृत्व में पेंटागन मॉल स्थित एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में संग्रह स्थल पर खराब हो चुकी काटी गयी सब्जियां पायी गयी जिन्हें मौके से हटाकर नष्ट कराया गया। इसके साथ ही मौके पर अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत ना करने, पीने के पानी के टैंक की सफाई का रिकॉर्ड प्रस्तुत ना करने पर नोटिस जारी किया गया तथा आइसक्रीम, शेक, फ्रिज बनाने में प्रयुक्त होने वाले फूट सिरप के दो लीगल नमूने प्रयोगशाला जांच हेतु लिये गये।













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