पंडित पूर्णानंद तिवारी लॉ कालेज में किया मूट कोर्ट का आयोजन
धारा 420 के मुकद्मे में छात्र-छात्राओं ने अभियोजन व बचाव पक्ष में रखे अपने तर्क
ज्वालापुर स्थित पंडित पूर्णानंद तिवारी लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट का आयोजन किया गया। मूट कोर्ट में कानून के छात्रों ने धारा 420 के मुकद्में में पक्ष और विपक्ष में अपनी दलीलें पेश की। अभियोजन पक्ष की तरफ से बीए एलएलबी सेमेंस्टर-10 के मोहम्मद दानिश, अभिनव बंसल, शिवम कोरी, अनामिका, अनम, अमितसिंह नेगी, नाहिद, रियाज,़ शगुन, कौशल, ख़ुशी, नेहा, प्रीति, नेहा नौटियाल सपना ने अपने तर्क पेश किए। बचाव पक्ष की तरफ से एलएलबी-6 सेमेस्टर के नेहा ठाकुर, सानिया, परवीन, नंदकिशोर वर्मा, तनीषा, सलोनी, इरम, सीटू, अंजलि, नैन्सी जॉर्ज, अनमोल, अनस, परवेज, कार्तिक विक्की गुप्ता, कमल, अजय, सचिन सैनी मौजूद रहे। मूट कोर्ट के न्यायाधीश कालेज के प्राचार्य डा.अशोक कुमार तिवारी ने दोनों पक्षों तर्क, तमाम तथ्य और कानून बिन्दुओं को सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी करार करते हुए जुर्माना व 5 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई।

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